दुकान के सामने चाकू-टंगिया लहराकर जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

घास जमीन के विवाद में पैसों की मांग और गाली-गलौज का आरोप, आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज


बेमेतरा टाइम्स । बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरेंगा में घास जमीन पर मकान बनाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, प्रार्थी विनोद देवांगन (36 वर्ष) की शिकायत पर आरोपी गोवर्धन जांगड़े (32 वर्ष) के खिलाफ चाकू और टंगिया दिखाकर धमकाने, अश्लील गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया है।

प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि 18 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 1:15 बजे आरोपी उसके दुकान के सामने लोहे का टंगिया और कमर में करीब 10 इंच लंबा चाकू रखकर पहुंचा। आरोप है कि घास जमीन पर मकान बनाने की बात को लेकर आरोपी ने पैसों की मांग की। प्रार्थी द्वारा आरोपी के कब्जे पर सवाल उठाने पर उसने चाकू निकालकर लहराया और टंगिया दिखाते हुए गाली-गलौज कर जान से खत्म करने की धमकी दी। प्रार्थी ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। शिकायतकर्ता ने पूर्व में भी इसी विवाद को लेकर पैसों की मांग और गाली-गलौज किए जाने की बात कही है।

पुलिस ने हथियार किए जब्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव और एसडीओपी भूषण एक्का के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे की वस्तु और टंगिया सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए गए।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध पूर्व में मारपीट के दो और आबकारी अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज होना भी सामने आया है। थाना बेमेतरा में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपी गोवर्धन जांगड़े, पिता पुनाराम जांगड़े उर्फ जंगलिहा, निवासी मोहरेंगा को 18 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सोनल ग्वाला, सहायक उप निरीक्षक सुरेश सिंह राजपूत सहित सिटी कोतवाली बेमेतरा के पुलिस स्टाफ की भूमिका रही।

नोट: मामले में लगाए गए आरोप पुलिस में दर्ज शिकायत एवं पुलिस की ओर से दी गई जानकारी पर आधारित हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होगी।

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