किसानों के लिए बड़ी राहत : फसल बीमा की अंतिम तारीख 14 अगस्त तक बढ़ी, सिर्फ 2% प्रीमियम में मिलेगी पूरी सुरक्षा


बेमेतरा टाइम्स । खरीफ सीजन 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पहले 31 जुलाई तक निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 14 अगस्त कर दिया गया है। इससे ऐसे किसानों को अतिरिक्त अवसर मिल गया है, जो किसी कारणवश समय पर बीमा नहीं करा पाए थे।

जिले के किसान अब 14 अगस्त तक अपने निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) एवं लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन करा सकते हैं।

किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होता है, जबकि शेष राशि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जाती है। बेमेतरा जिले में खरीफ 2026 के लिए धान सिंचित फसल पर ₹1,320 प्रति हेक्टेयर तथा धान असिंचित फसल पर ₹946 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मिलेगा सुरक्षा कवच

योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बुवाई न हो पाने, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं, उपज में कमी तथा कटाई के बाद निर्धारित अवधि में बेमौसम बारिश, चक्रवात जैसी घटनाओं से फसल को हुए नुकसान पर बीमा सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को भी योजना में शामिल किया गया है।

फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे में देना अनिवार्य

यदि फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना सुनिश्चित करें। सूचना कृषि विभाग, राजस्व विभाग, कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा व्हाट्सएप चैटबॉट 70655-14447 के माध्यम से दी जा सकती है। समय पर सूचना मिलने पर फसल क्षति का आकलन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऋणी और अऋणी दोनों किसान हैं पात्र

योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं। अऋणी किसानों को आवेदन के साथ आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका/बी-1, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र तथा मोबाइल नंबर जमा करना होगा। वहीं बटाईदार, काश्तकार एवं साझेदार किसानों को संबंधित घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना ने जिले के सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 14 अगस्त 2026 से पहले फसल बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।

एक नजर में महत्वपूर्ण जानकारी

फसल बीमा की अंतिम तिथि: 14 अगस्त 2026

किसानों का प्रीमियम: बीमित राशि का 2%

धान (सिंचित): ₹1,320 प्रति हेक्टेयर

धान (असिंचित): ₹946 प्रति हेक्टेयर

फसल नुकसान की सूचना: 72 घंटे के भीतर

हेल्पलाइन: 14447

व्हाट्सएप चैटबॉट: 70655-14447

बीमा केंद्र: बैंक, PACS एवं CSC

पात्र किसान: ऋणी एवं अऋणी दोनों किसान।

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