बेमेतरा ! प्रार्थीया पीडिता ने पुलिस चौकी मारो में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी कोमल कांठले द्वारा नाबालिक जानते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने पर व लोक लाज की डर से किसी को नही बताना कि एक दिन पीडिता घर में अकेली थी आरोपी कोमल कांठले घर आया और पीडिता का कपडे निकालने का जबरदस्ती प्रयास करने लगे चिल्लाने पर आरोपी भाग जाना व दादा को बताने जाने पर रास्ते में आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए डंडे से पीडिता के साथ मारपीट किये है
जिसकी रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 376, 450, 354, 354 (ख), 506, 323 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान कार्यवाही करते हुए पुलिस चौकी मारो स्टाफ द्वारा आरोपी कोमल कांठले पिता राजेश कांठले उम्र 19 वर्ष को आज 10 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा हैं।
