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| फाइल फोटो |
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देशानुसार सार्वजनिक सड़कों पर केज व्हील लगे ट्रैक्टरों के संचालन पर रोक लगाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर एक जनहित याचिका के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। याचिका में कहा गया था कि कृषि कार्यों के लिए बनाए गए केज व्हील का उपयोग केवल खेतों तक सीमित होना चाहिए, लेकिन कई स्थानों पर इन्हें सड़कों और राजमार्गों पर भी चलाया जा रहा है। इससे सड़कों की सतह को गंभीर नुकसान पहुंचता है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।
जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी किसानों और ट्रैक्टर संचालकों से अपील की है कि खेतों में कार्य पूरा होने के बाद ट्रैक्टर से केज व्हील हटाकर सामान्य टायर लगाएं और उसके बाद ही सार्वजनिक सड़कों पर ट्रैक्टर का संचालन करें। इससे सड़कों की सुरक्षा बनी रहेगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अपील के बावजूद यदि कोई ट्रैक्टर चालक केज व्हील लगे ट्रैक्टर के साथ सार्वजनिक सड़क पर चलता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत चालानी कार्रवाई की जाएगी।
