प्रार्थी केशव चौहान उम्र 42 वर्ष निवासी देवरबीजा चौकी देवरबीजा थाना एवं जिला बेमेतरा सहित अन्य गौवंश सेवकों ने थाना साजा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 एवं 13 मई 2026 की मध्य रात्रि गौ तस्करी की सूचना मिलने पर वे अन्य गौसेवकों के साथ सुबह करीब 4 बजे मुखबिर के बताए स्थान साजा-कोदवा रोड स्थित मंदिर के पास पहुंचे। वहां घेराबंदी के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक CG10 BZ 0763 को रोका गया, जिसे आरोपी गंगाराम केवट चला रहा था। वाहन में भैंसों को ठूस-ठूस कर बिना खाना-पानी के क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया जा रहा था।
रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान 04 नग गौवंश (भैंसी एवं पड़वा) जिसकी अनुमानित कीमत 60 हजार रुपये तथा घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन जप्त किया गया। कुल जप्त संपत्ति की कीमत लगभग 10.60 लाख रुपये आंकी गई है।
प्रकरण में आरोपी गंगाराम केंवट पिता कृष्णा केंवट उम्र 36 वर्ष निवासी कछार थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर को 13 मई 2026 को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक रोशन लाल टोन्डे, सउनि बनवाली राम सोनकर, प्रधान आरक्षक विजेंद्र सिंह, फागेश्वर देशमुख, आरक्षक अर्जुन ध्रुव, मोतीलाल जायसवाल सहित थाना स्टाफ एवं गौसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
