प्रार्थी गिरवर सिन्हा ने थाना परपोड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 मई 2026 की सुबह 07:30 बजे से 14 मई 2026 की सुबह 06 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने उनके कोठार में बने कमरे का ताला तोड़ दिया। चोर कमरे के अंदर रखे 12 बोरी डीएपी खाद (प्रत्येक 50 किलो) तथा 03 बोरी पोटाश खाद चोरी कर ले गए। चोरी गई खाद की कुल कीमत करीब 22 हजार 500 रुपये बताई गई। रिपोर्ट पर थाना परपोड़ी में धारा 331(3), 305(ए) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव तथा एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी कुलेश्वर साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी केशव यादव के साथ मिलकर 9 मई 2026 को चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने गिरवर सिन्हा के कोठार का ताला तोड़कर अंदर रखी खाद की बोरियां चोरी कर ली थीं।
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी की गई 12 बोरी डीएपी और 03 बोरी पोटाश में से केशव यादव अपने पास 10 बोरी डीएपी और 02 बोरी पोटाश रखे हुए है, जबकि आरोपी कुलेश्वर साहू ने 02 बोरी डीएपी और 01 बोरी पोटाश अपने कब्जे में रखना बताया।
पुलिस ने आरोपी कुलेश्वर साहू के कब्जे से चोरी गई खाद बरामद कर जप्त की, जिसकी कीमत करीब 4 हजार 700 रुपये बताई गई है। फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है।
गिरफ्तार आरोपी कुलेश्वर साहू पिता रघुनाथ साहू उम्र 19 वर्ष निवासी गोडमर्रा थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा को 15 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।
पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, सउनि पुरुषोत्तम कुलार्य, प्रधान आरक्षक येमन बघेल, आरक्षक शिव यादव, रमेश चंद्रवंशी सहित थाना परपोड़ी के समस्त पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
