थूकने से रोका तो खूनी हो उठा ससुर! बहू के पेट पर चाकू से जानलेवा वार, बीच-बचाव से बची जान, चन्दनू थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी का मामला


बेमेतरा टाइम्स 
। जिले के थाना चंदनू क्षेत्र के ग्राम देवरी में मामूली बात को लेकर पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि 65 वर्षीय ससुर ने अपनी बहू पर सब्जी काटने वाले धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला के पेट के ऊपरी हिस्से और हाथ की उंगली में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 14 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे प्रार्थी मुकेश घृतलहरे अपने घर के सामने जैतखाम के पास खलेश्वर पाटले के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बड़े पापा गोविंद घृतलहरे के घर से विवाद की आवाज सुनाई दी। दोनों मौके पर पहुंचे तो देखा कि ताजेश्वरी घृतलहरे अपने ससुर गोविंद घृतलहरे को घर में जहां-तहां थूकने से मना कर रही थीं।

बताया गया कि इसी बात पर गोविंद घृतलहरे कथित रूप से आक्रोशित हो गया और अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने घर में रखे सब्जी काटने वाले धारदार चाकू से ताजेश्वरी के पेट पर हमला कर दिया। बचाव के दौरान महिला के हाथ की उंगली में भी चोट लगी।

परिजनों ने किसी तरह आरोपी को पकड़कर महिला को बचाया। इसके बाद ताजेश्वरी घर से बाहर निकलकर मदद के लिए गुहार लगाने लगीं, लेकिन आरोपी दोबारा हमला करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। मौके पर मौजूद मुकेश और खलेश्वर ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल बेमेतरा ले जाया गया।

पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपराध

घटना की गंभीरता की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव और एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना चंदनू प्रभारी उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे को टीम के साथ विवेचना की जिम्मेदारी सौंपी गई।

पुलिस ने आरोपी गोविंद घृतलहरे (65 वर्ष), निवासी देवरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार वस्तु सहित अन्य साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए।

पुलिस ने आरोपी गोविंद घृतलहरे को 15 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने प्रकरण में धारा 109, 296 एवं 351(3) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदनू उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे, प्रधान आरक्षक रघुनाथ नेताम, आरक्षक भुषण राजपूत, सुनील साहू, हीरालाल साहू, अमित यादव, राजतिलक हिरवानी सहित थाना चंदनू के समस्त स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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