संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने 06 जून 2026 को उक्त प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किए जाने पर उसे असंतोषजनक पाया गया। इसके बाद उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि डॉ. श्याम लाल द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान के उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलंबित किए जाने की अनुशंसा की गई।
अनुशंसा के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप संचालक कृषि, बेमेतरा श्री मोरध्वज डड़सेना ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 31(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स साहू कृषि केन्द्र, ग्राम जेवरी, विकासखंड बेमेतरा के उर्वरक प्राधिकार पत्र को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान उर्वरकों के भंडारण, विक्रय अथवा इससे जुड़ी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का संचालन नहीं कर सकेगा।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा एवं उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले में निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। :::
