पुलिस के अनुसार, प्रार्थी कोमल चन्द्राकर (45) निवासी ग्राम बेरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 जून 2026 की शाम करीब 5 बजे उन्हें विजय सेवैया ने फोन पर सूचना दी कि उनके भतीजे देवा चन्द्राकर और गांव के दीपक चन्द्राकर ईंट भट्ठा के पास मजाक कर रहे थे। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और दीपक ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने पास में रखा लोहे का फावड़ा उठाकर देवा के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल देवा को पहले बेमेतरा के एसआरएस अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रायपुर रेफर किया गया।
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रामकृष्ण साहू के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव एवं एसडीओपी भूषण एक्का के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी खण्डसरा एएसआई कंवल नेताम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विवेचना शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी ने हत्या की नीयत से फावड़े से सिर पर वार किया था, जिसके आधार पर प्रकरण में धारा 109(1) बीएनएस (हत्या का प्रयास) भी जोड़ी गई।
पुलिस ने आरोपी दीपक चन्द्राकर (27 वर्ष) निवासी ग्राम बेरा को 29 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
