पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी जितेन्द्र यादव (43 वर्ष), निवासी खिलोरा, थाना व जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 जनवरी 2026 को गांव में आयोजित मंडाई कार्यक्रम देखने वह गौठान के पास गया था। इसी दौरान उसका भतीजा मनीष यादव और टिकेश्वर यादव के बीच विवाद हो रहा था। जब वह दोनों को समझाने पहुंचा, तभी नंदकुमार यादव ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डंडे से हमला कर उसके सिर व दाहिने हाथ में चोट पहुंचा दी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर 13 जनवरी 2026 को पुलिस ने धारा 296, 351(3), 115(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला को विवेचना की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता पर हत्या करने की नियत से प्राणघातक हमला किया था, जिसके बाद प्रकरण में धारा 109(1) बीएनएस भी जोड़ी गई।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नंदकुमार यादव पिता भुलाउ यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी खिलोरा को 25 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया।
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