विभाग के अनुसार, आवेदन करने वाली संस्था के पास विभागीय मान्यता, आवासीय संस्थाओं के संचालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, पिछले तीन वर्षों की सीए ऑडिट रिपोर्ट, पर्याप्त भवन, प्रशिक्षित स्टाफ तथा आवश्यक पंजीयन एवं दस्तावेज होना अनिवार्य है। किराये के भवन की स्थिति में किरायानामा एवं भवन के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
प्राप्त आवेदनों का तकनीकी परीक्षण करने के बाद पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति द्वारा निर्धारित 30 अंकों के मूल्यांकन के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा। चयनित संस्था को अनुदान प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा के बाद समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर भेजना होगा। अनुदान की स्वीकृति एवं राशि का भुगतान शासन स्तर से किया जाएगा।
प्रस्तावित नशामुक्ति केंद्र में नशा पीड़ितों को निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, चिकित्सा एवं दवाइयां, मनोरंजन गतिविधियां, महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक आवासीय व्यवस्था, स्वरोजगार प्रशिक्षण सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग, बेमेतरा तथा जिला प्रशासन की वेबसाइट bemetara.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
