अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निजी स्वामित्व की भूमि के खसरा क्रमांक 184/1 एवं 184/2 के राजस्व अभिलेखों और नक्शे में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नियमों के विपरीत फेरबदल किया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 115 एवं 116 का उल्लंघन तथा शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं कदाचार माना गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत पटवारी अम्बा उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बेमेतरा रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
वहीं, पटवारी हल्का क्रमांक-40 का अतिरिक्त प्रभार पटवारी श्री मेघनाथ वर्मा (हल्का क्रमांक-26) को सौंपा गया है।
कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनियमितता एवं नियमों के उल्लंघन के मामलों में दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
