कत्लखाने ले जा रहे 2 गौवंश (भैंसी) को बजरंग दल ने पकड़ा, बोलेरो पिकअप जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार


बेमेतरा टाइम्स । साजा थाना क्षेत्र में गौवंश (भैंसी) के कथित अवैध परिवहन के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन एवं दो गौवंश (भैंसी) सहित कुल 3 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम कोदवा निवासी गणेश वैष्णव (34 वर्ष) ने लिखित आवेदन देकर बताया कि 22 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि वाहन क्रमांक CG 25 H 8404 में दो गौवंश (भैंसी) को भरकर ग्राम मनियारी-मोहभट्ठा मार्ग से कथित रूप से कत्लखाने ले जाया जा रहा है। सूचना पर प्रार्थी अपने साथियों के साथ ग्राम मोहभट्ठा चौक पहुंचा और वाहन को रोककर देखा, जिसमें दो भैंसें तथा वाहन चालक सहित अन्य व्यक्ति सवार मिले।

आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

जांच के दौरान आरोपी अमित रजक और राजेश गोस्वामी से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी अमित रजक से घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन (कीमत लगभग 2.50 लाख रुपये) तथा आरोपी राजेश गोस्वामी से दो गौवंश (भैंसी) (कीमत लगभग 50 हजार रुपये) जब्त किए। जब्त संपत्ति की कुल कीमत 3 लाख रुपये आंकी गई है।

गिरफ्तार आरोपियों में अमित रजक (22 वर्ष), पिता संतराम रजक, निवासी पेण्डरवानी, थाना गंडई, जिला केसीजी तथा राजेश गोस्वामी (25 वर्ष), पिता हिंगलाज गोस्वामी, निवासी देवपुरा, थाना गंडई, जिला केसीजी शामिल हैं। दोनों को 23 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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