बेमेतरा में गौतस्करी का बड़ा खुलासा: कत्लखाने ले जाए जा रहे 4 गौवंश बचाए, पिकअप सहित दो तस्कर गिरफ्तार


बेमेतरा टाइम्स । जिले में गौवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार गौवंशों को अवैध परिवहन से मुक्त कराया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कारेसरा निवासी हरीश कुमार चौहान (30 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 जुलाई 2026 की रात वह अपने मित्र रोमन पाण्डेय एवं गणेश वैष्णव के साथ ग्राम पदुमसरा आए हुए थे। इसी दौरान रात करीब 9 बजे ग्राम पदमी के पास एक संदिग्ध पिकअप वाहन तेज रफ्तार से गुजरता दिखाई दिया, जिसमें से हड़बड़ाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। संदेह होने पर उन्होंने वाहन का पीछा कर उसे रुकवाया।

पूछताछ में चालक ने अपना नाम मोहित राम पटेल निवासी बागुर, थाना गंडई, जिला खैरागढ़ तथा साथ बैठे व्यक्ति ने संतोष श्रीवास निवासी सोनझरी, चौकी सिंघनपुरी, जिला कबीरधाम बताया। पिकअप वाहन क्रमांक CG-08-V-2653 के डाले पर लगी तिरपाल हटाकर देखने पर उसमें एक भैंस, एक बिजाड़ एवं दो पड़वा सहित कुल चार गौवंश को बिना चारा-पानी और पर्याप्त हवा के ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। आशंका थी कि इन्हें कत्लखाने ले जाया जा रहा था।

सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और वाहन, गौवंश तथा दोनों आरोपियों को चौकी देवस्दीजा लाया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन (कीमत लगभग ₹2 लाख) तथा चार गौवंश (कीमत लगभग ₹50 हजार) जब्त किए। कुल ₹2.50 लाख की संपत्ति जप्त की गई।

पुलिस ने आरोपी संतोष श्रीवास (50 वर्ष) निवासी सोनझरी, जिला कबीरधाम तथा मोहित राम पटेल (55 वर्ष) निवासी बागुर, जिला खैरागढ़ को 26 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया। मामले की आगे की विवेचना जारी है।

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