जारी आदेश के अनुसार, जेल मुख्यालय अटल नगर रायपुर से प्राप्त निर्देशों के पालन में यह निर्णय लिया गया है। जिला जेल बेमेतरा एकांत क्षेत्र में स्थित होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य दीवार के ऊपर से प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा ड्रोन जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने तथा बंदियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत जिला जेल बेमेतरा की सीमा से 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा किसी भी प्रकार के ड्रोन का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी बनी रहे।
