शहरी भूमि स्वामियों के लिए जरूरी सूचना : एग्रीस्टैक पोर्टल पर जल्द कराएं पंजीयन, अनक्लेम खाते तुरंत करें क्लेम

जिला प्रशासन की अपील—समय पर पंजीयन नहीं कराने पर भविष्य की ऑनलाइन भूमि सेवाओं और शासकीय योजनाओं में हो सकती है परेशानी


बेमेतरा टाइम्स । जिला प्रशासन बेमेतरा ने जिले के सभी शहरी क्षेत्र के भूमि स्वामियों से अपनी आवासीय एवं डायवर्टेड भूमि का एग्रीस्टैक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन भूमि स्वामियों की जानकारी पोर्टल पर "अनक्लेम" श्रेणी में प्रदर्शित हो रही है, वे बिना विलंब अपना क्लेम प्रस्तुत कर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि उनकी भूमि का रिकॉर्ड शासन के डिजिटल डेटाबेस में प्रमाणित रूप से दर्ज हो सके।

प्रशासन के अनुसार, एग्रीस्टैक भारत सरकार एवं राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिसके तहत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। भविष्य में भूमि संबंधी ऑनलाइन सेवाओं, प्रमाण-पत्रों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर भूमि का पंजीकृत एवं सत्यापित होना आवश्यक होगा।

जिला प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में कई भूमि स्वामियों के खाते अनक्लेम श्रेणी में लंबित हैं। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा क्लेम प्रस्तुत किए बिना भूमि का सत्यापन पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए सभी नागरिकों से समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने और अपने भूमि अभिलेखों को डिजिटल रूप से प्रमाणित कराने का आग्रह किया गया है।

भूमि स्वामी अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र, संबंधित तहसील कार्यालय, राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ एग्रीस्टैक पंजीयन एवं क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अंतिम समय का इंतजार न करने और समय पर पंजीयन कराकर भविष्य में मिलने वाली शासकीय सुविधाओं एवं ऑनलाइन सेवाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित तहसील कार्यालय, राजस्व निरीक्षक, पटवारी अथवा निकटस्थ लोक सेवा केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

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